अमेरिका से H-1B वीजा (US H-1B Visa) को लेकर अच्छी खबर आई है. एक फेडरल यूएस बॉडी ने बुधवार को कहा कि वह विदेशी गेस्ट वर्कर्स (Foreign Guest Workers) को फिर से एच-1B वीजा आवेदन सबमिट करने की अनुमति देगी. हालांकि, केवल ऐसी ही एप्लीकेशन मान्य होंगी, जिन्हें पहले किसी कारणवश अस्वीकार कर दिया गया था. बता दें कि H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को ऐसे विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. आईटी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मियों को काम पर रखने के लिए इस पर निर्भर हैं.
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के अनुसार, केवल वही विदेशी प्रोफेशनल आवेदन पुन: जमा कर सकते हैं, जिनके आवेदन को पहले खारिज किया जा चुका है या उन पर प्रशासनिक रूप से रोक लगा दी गई थी, क्योंकि अनुरोधित प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर, 2020 के बाद की थी. USCIS ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का वित्तीय वर्ष 2021 का आवेदन पूरी तरह खारिज कर दिया गया था या प्रशासनिक रूप से रोक दिया गया था, तो वह सभी लागू शुल्क के साथ फिर से आवेदन कर सकता है.
USCIS ने कहा कि सभी आवेदन 1 अक्टूबर, 2021 से पहले सबमिट किए जाने चाहिए. इससे पहले, 2020 में, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने H-1B कैप के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की थी. इसके तहत, H-1B कैप संबंधी पिटिशन दायर करने वालों को पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण करना होगा और प्रत्येक लाभार्थी के लिए 10 डॉलर H-1B पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा. USCIS का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से काम काफी आसान हो गया है.